देश की खबरें | चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर अदालत ने ईडी का रुख पूछा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित धनशोधन मामले में चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
नयी दिल्ली, 28 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित धनशोधन मामले में चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक रामकृष्ण की जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
रामकृष्ण का पक्ष रख रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि उनके खिलाफ कोई अलग आपराधिक मामला नहीं बना है और आरोप भी धनशोधन निवारण अधिनियम की कठोरता के अंतर्गत नहीं आते हैं।
एनएसई में कथित ‘को-लोकेशन’ घोटाले के सिलसिले में मई 2018 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में सीबीआई ने छह मार्च को रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था। ईडी ने बाद में 14 जुलाई को फोन टैपिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।
इससे पहले आज दिन में उन्हें सीबीआई के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।
अब इस मामले में 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
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