देश की खबरें | अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या वह एक्स कॉर्प को जारी आदेशों पर पुनर्विचार करेगा
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बेंगलुरु, 20 सितंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर कुछ ट्वीट्स, खातों और यूआरएल को अवरुद्ध करने के संबंध में एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को जारी किए गए आदेशों पर पुनर्विचार करेगी।
कंपनी की अपील पर सुनवाई कर रही एक खंडपीठ ने सरकार को 27 सितंबर से पहले अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इसी दिन पीठ अपील पर दलीलें सुनेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 2 फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच 10 सरकारी आदेश जारी किए थे, जिनमें तत्कालीन ट्विटर को 1,474 खातों, 175 ट्वीट, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया था।
इनमें से 39 से जुड़े आदेशों को ट्विटर ने एक याचिका में चुनौती दी थी। हालाँकि, एकल न्यायाधीश की पीठ ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था।
कंपनी की अपील बुधवार को फिर से न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ के सामने आई। अदालत ने याचिका में दिए गए आधारों में संशोधन करने और अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए कंपनी के दो आवेदनों को अनुमति दे दी।
एक्स कॉर्प के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने तर्क दिया कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अवरुद्ध आदेशों में कानून के अनुरूप अनिवार्य कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि आदेशों को समीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालय के सचिव को भेजा जा सकता है।
इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि "इसे सचिव को वापस भेजा जाए और उन्हें इस पर गौर करने दिया जाए तथा यह बताने दिया जाए कि यह उचित है या नहीं।"
खंडपीठ ने यह भी कहा कि कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि कंपनी ने खंडपीठ के निर्देश पर अदालत में 25 लाख रुपये जमा कर दिए हैं।
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