देश की खबरें | कटक में बांग्लादेशी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोप में दंपति गिरफ्तार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ओडिशा पुलिस ने कटक में एक दंपति को बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

भुवनेश्वर, 25 नवंबर ओडिशा पुलिस ने कटक में एक दंपति को बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने रविवार को दंपति को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान राजस्थान के वीर गुज्जर चौधरी (55) और ओडिशा के क्योंझर की जैस्मीन (36) के रूप में हुई है। उन्हें 16 वर्षीय बांग्लादेशी लड़की द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसे नौ नवंबर को मधुपटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिंक रोड इलाके से पुलिस ने बचाया था।

कटक के पुलिस उपाधीक्षक (डीसीपी) जगमोहन मीणा ने बताया कि बाद में लड़की को कटक स्थित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से लाई गई लड़की द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू की। मीणा ने बताया कि दंपति के मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वे अपराध में शामिल थे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दंपति किराए के मकान से यह गिरोह संचालित करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में मकान मालिक की भूमिका तथा नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों से संभावित संबंधों की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की ने देह व्यापार में शामिल दो महिलाओं सहित पांच एजेंट के नाम बताए हैं। उसने पुलिस द्वारा पहले दर्ज किए गए बयान में उनके पते और संपर्क नंबर भी बताए थे।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार आचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि लड़की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसे अगस्त-सितंबर के आसपास ढाका से कोलकाता और फिर भुवनेश्वर लाया गया। उन्होंने बताया कि लड़की बांग्लादेशी है, लेकिन उसके पास कोई पहचान प्रमाण या कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है। आचार्य ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि लड़की कटक में कैसे पहुंची।

इस बीच, कटक के मधुपटना थाने ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लड़की की काउंसलिंग करने वाली सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय किए गए। डीसीपी ने कहा कि घटना के बारे में बांग्लादेश उच्चायोग को सूचित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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