देश की खबरें | अमान्य विवाहों से हुए बच्चे वैध, माता-पिता की संपत्तियों पर कर सकते हैं दावा: न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अमान्य विवाहों से हुए बच्चों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत माता-पिता की संपत्ति में साझेदारी का दावा करने का अधिकार होता है।
नयी दिल्ली, एक सितंबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अमान्य विवाहों से हुए बच्चों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत माता-पिता की संपत्ति में साझेदारी का दावा करने का अधिकार होता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि, ऐसे ‘अमान्य’ (वॉइड) या ‘अमान्य करने योग्य’ (वॉइडेबल) विवाहों से हुए बच्चे हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत अपने माता-पिता के अलावा अन्य संयुक्त उत्तराधिकारी (कोपार्सनर)की पैतृक संपत्ति के हकदार नहीं होंगे।
शीर्ष अदालत ने 2011 की एक याचिका पर फैसला सुनाया, जो इस कानूनी मुद्दे से संबंधित है कि क्या बिना विवाह के हुए बच्चे हिंदू कानून के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं या नहीं।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 के तहत ‘कोपार्सनर’ (संयुक्त उत्तराधिकारी) के हित के रूप में उस संपत्ति का हिस्सा परिभाषित किया गया है जो उनकी मृत्यु से तत्काल पहले बंटवारे में उनके पास आया है।
‘कोपार्सनर’ किसी हिंदू अविभाजित परिवार में ‘संयुक्त उत्तराधिकारी’ को कहा जाता है जिसे हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति, अधिकार और धन के रूप में परिभाषित कानूनी अधिकारों में हिस्सेदारी प्राप्त होती है।
हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार ‘अमान्य’ विवाह में पुरुष एवं स्त्री को पति और पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है। हालांकि, ‘अमान्य करने योग्य विवाह’ में उन्हें पति और पत्नी का दर्जा मिलता है।
‘अमान्य’ (वॉइड) विवाह को निरस्त करने के लिए डिक्री (आदेश) की जरूरत नहीं होती है। जिस विवाह को किसी एक पक्ष के अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है, उसे ‘अमान्य करने योग्य विवाह’ कहते हैं।
दो न्यायाधीशों की पीठ ने 31 मार्च, 2011 को इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा था।
अभी विस्तृत आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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