Chhattisgarh: जांजगीर चांपा में हत्या के मामले में दो लोगों को मौत की सजा
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2021 में ग्राम पंचायत के एक सदस्य की हत्या के मामले में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
जांजगीर चांपा, 20 सितंबर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2021 में ग्राम पंचायत के एक सदस्य की हत्या के मामले में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने मंगलवार को यह जानकारी दी. लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया में इस बारे में पोस्ट डालकर हत्या करना स्वीकार किया था. पांडेय ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून की अदालत ने सोमवार को शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुस्मा गांव के पंचायत सदस्य भागवत साहू की हत्या के आरोप में सोहित केवट (28) और सुनील केवट (23) को फांसी की सजा सुनाई है.
उन्होंने बताया कि 20 नवंबर 2021 को तुस्मा गांव के सरपंच कमल पटेल ने पुलिस को सूचना दी कि किसी ने पंचायत सदस्य भागवत साहू की हत्या कर दी है. पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने साहू का शव बरामद किया. आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने जमीन की बिक्री के बाद रकम की लेन देन को लेकर हुए विवाद में धारदार हथियार से साहू की हत्या कर दी. यह भी पढ़ें : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया
लोक अभियोजक पांडेय ने बताया कि आरोपी सोहित केवट ने हत्या के बाद अपने बयान को लेकर मोबाइल पर एक विडियो बनाया था तथा उसे सोशल मीडिया पर जारी किया था. बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार कर अदालत में पेश किया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को दोनों आरोपियों को साहू की हत्या के आरोप में फांसी और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.