देश की खबरें | छत्तीसगढ़ शराब 'घोटाला': ईडी ने 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य की 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 22 मई छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य की 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की 8.83 करोड़ रुपये मूल्य की 14 संपत्तियां, अनवर ढेबर की 98.78 करोड़ रुपये की 69 संपत्तियां और त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रुपये की एक संपत्ति शामिल है।

इसमें कहा गया कि राज्य की राजधानी रायपुर में अनवर ढेबर की फर्म ए ढेबर बिल्डकॉन के तहत आने वाले होटल वेनिंग्टन कोर्ट को भी कुर्क कर लिया गया है।

ईडी के अनुसार, इसी आदेश के तहत विकास अग्रवाल उर्फ ​​सुब्बू की 1.54 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों और अरविंद सिंह की 11.35 करोड़ रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 121.87 करोड़ रुपये है।

धनशोधन का यह मामला 2022 में आयकर विभाग द्वारा आईएएस के अधिकारी टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर किए गए आरोपपत्र से संबंधित है।

इस मामले में अब तक अनवर ढेबर, त्रिपाठी और दो अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है।

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