देश की खबरें | दिल्ली दंगों के दौरान स्कूल में आग लगाने के मामले में आरोप पत्र दायर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान एक निजी स्कूल के भवन में आग लगाए जाने के मामले में बुधवार को यहां एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

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नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान एक निजी स्कूल के भवन में आग लगाए जाने के मामले में बुधवार को यहां एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

शिव विहार इलाके में डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल की संपत्ति को आग लगाने और नुकसान पहुंचाने में कथित संलिप्तता के लिये उससे सटे राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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पुलिस ने कहा कि डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल के अलावा मिठाई की एक दुकान को भी आग लगाई गई थी, जिसके एक कर्मचारी दिलबर नेगी का जला हुआ शव बाद में दुकान के भीतर से बरामद हुआ था।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फारूक और अन्य के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। फारूक पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पिंजरा तोड़ समूह, जामिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी और हजरत निजामुद्दीन मरकज के साथ मिलकर अपने स्कूल के भीतर और बाहर कथित रूप से दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

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इन संगठनों के कई सदस्यों के खिलाफ दंगों से जुड़े अन्य मामलों में पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

पुलिस का आरोप है कि ''दंगाइयों ने राजधानी स्कूल में डेरा डालकर छत पर से गोलियां चलाईं। उन्होंने खास मकसद से बनाई गईं लोहे की बड़ी गुलेलों से पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें, ईंट, पत्थर फेंके।

आरोप पत्र में कहा गया है, ''दंगाइयों ने राजधानी स्कूल की छत से डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में उतरने के लिये रस्सियों का इस्तेमाल किया। फिर भीड़ ने स्कूल को आग लगा दी। भीड़ ने डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल से कंप्यूटर और अन्य महंगे सामान लूट लिए।''

डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल और राजधानी स्कूल एक दूसरे से सटे हुए हैं।

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, जिनमें धारा 307, 147,148, 153-ए, 120-बी और 395 तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराएं शामिल हैं।

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