नयी दिल्ली, 29 मई तमिलनाडु में कट्टरपंथी हिज्ब-उत-तहरीर के एक सदस्य की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित एक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लगभग डेढ़ महीने बाद, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवाद रोधी एजेंसी ने शुक्रवार को चेन्नई की विशेष एनआईए अदालत में मदुरै के काजीमार स्ट्रीट के निवासी मोहम्मद इकबाल उर्फ सेंथिल कुमार (31) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
उन्होंने कहा कि इकबाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मूल रूप से मदुरै के थिडीरनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसे एनआईए में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने विस्तृत जांच के लिये 15 अप्रैल को मामला फिर से दर्ज किया।
प्रवक्ता ने कहा, ''जांच से पता चला है कि फेसबुक पेज 'थोंगा विजिगल रेंडु इज इन काजीमार स्ट्रीट' पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने के लिए एक पोस्ट अपलोड की गई थी, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल थी।''
उन्होंने कहा कि आरोपी ने कई देशों में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर के नाम पर अन्य संदिग्धों के साथ साजिश रची थी और गैर इस्लामी सरकारों को हटाकर इस्लामिक स्टेट खिलाफत या खिलाफत की स्थापना करने तथा भारत सहित दुनियाभर में शरिया लागू करने के बारे में प्रचार किया था।
प्रवक्ता ने कहा, ''साजिश को आगे बढ़ाने के लिए उसने गुपचुप तरीके से हुए बयानों (बैठकों) में भाग लिया और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कई खाते भी बनाए, जिन्हें भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खारिज करने, बाधित करने और भारत सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने के इरादे से पोस्ट अपलोड करने के लिये इस्तेमाल किया जाना था। ''
प्रवक्ता ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।
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