देश की खबरें | सीसीपीए ने अदालत के फैसले के बावजूद सेवा शुल्क वसूलने पर पांच रेस्तरां को नोटिस जारी किया

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नयी दिल्ली, 29 अप्रैल उपभोक्ता निगरानी संस्था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क लगाते रहने के आरोप में पांच रेस्तरां के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

सीसीपीए ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें मिलने के बाद ‘मखना डेली’, ‘जीरो कोर्टयार्ड’, ‘कैसल बारबेक्यू’, ‘चायोस’ और ‘फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन’ के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नोटिस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए सेवा शुल्क की वापसी का अनुरोध किया गया है।

सीसीपीए द्वारा चार जुलाई, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों तथा 28 मार्च, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखते हुए जारी निर्देशों के अनुसार, रेस्तरां खाद्य बिल में स्वत: सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते हैं या उन्हें किसी अन्य नाम से वसूल नहीं कर सकते हैं। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक होना चाहिए तथा उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर होना चाहिए।

दिशा-निर्देशों में जोर दिया गया है कि ‘‘कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा’’।

दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रतिष्ठानों को ऐसे शुल्कों की वैकल्पिक प्रकृति के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित सीसीपीए का कार्य उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों को विनियमित करना है। उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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