देश की खबरें | सीबीआई ने कर्ज न चुकाने के मामले में लक्षद्वीप के नेताओं के रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया

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नयी दिल्ली, पांच जुलाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (एलकेवीआईबी) के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 1997 में एलकेवीआईबी से कर्ज लिया था, लेकिन उसे लौटाया नहीं।

सीबीआई ने बताया कि स्थानीय नेता ए पी अबूसाला की बेटी कमरभानू थोट्टोली किल्टन और दिवंगत नेता बाशा के बेटे टीके अहमद हाजी थोटलथाकरा ने ‘कन्सॉर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम’ के तहत क्रमश: 16.93 लाख रुपये और 15.69 लाख रुपये का कर्ज लिया था। सीबीआई का आरोप है कि ये ऋण एलकेवीआईबी को धोखा देने के मकसद से लिया गया था।

सीबीआई की प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि उन्हें हर तिमाही पर भुगतान करना था, लेकिन लक्षद्वीप के प्रभावशाली व्यक्ति होने की वजह से उन्होंने जानबूझकर शुरू से ही किस्त नहीं भरी और रकम वापस नहीं की।

सीबीआई और लक्षद्वीप के सतर्कता अधिकारियों ने कवरत्ती में एलकेवीआईबी के दफ्तर में 25 जून को औचक जांच की, जिसके नतीजे में ये प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि एलकेवीआईबी ने केवीआईसी की विभिन्न योजनाओं के तहत छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए अलग-अलग कंपनियों और संस्थानों को कर्ज दिया था। उनके मुताबिक, कमरभानू थोट्टोली किल्टन और टीके अहमद हाजी थोटलथाकरा ने भी 1997 में इस योजना का लाभ लिया था।

सीबीआई ने बताया कि किल्टन ने 18 फीसदी ब्याज दर पर यह कर्ज लिया था। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि किल्टन ने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से एवं आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके एलकेवीआईबी के साथ 2022 तक 53.46 लाख रुपये ((मूल पैसा और ब्याज) की धोखाधड़ी की है।

सीबीआई ने कहा कि थोटलथाकरा ने एलकेवीआईबी के साथ 46.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि एलकेवीआईबी ने कर्ज दी गई रकम वापस लेने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए, न ही कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया।

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