देश की खबरें | सीबीआई ने रिश्वत मांगने के लिए मुंबई आरओसी के उपनिदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’ के उप निदेशक के खिलाफ एक जांच के तहत एक कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 12 सितंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’ के उप निदेशक के खिलाफ एक जांच के तहत एक कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उप निदेशक साई शंकर लांडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को मुंबई में उनके परिसरों और विशाखापत्तनम में उनके पैतृक स्थान पर छापेमारी की।

सीबीआई ने यह कार्रवाई एक व्यवसायी की शिकायत पर की। शिकायतकर्ता की कंपनी आरओसी मुंबई द्वारा जांच के दायरे में थी।

प्राथमिकी के मुताबिक, आरओसी मुंबई में चल रही जांच में शिकायतकर्ता की कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया, “शिकायत में उल्लेखित आरोपों की 23 अप्रैल, 2024 को पांच गवाहों की मौजूदगी में सावधानीपूर्वक पुष्टि की गई, जिससे पता चलता है कि मुंबई स्थित ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’ के उप निदेशक साईं शंकर ने बातचीत के बाद शिकायतकर्ता से 30-35 लाख रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति जताई।”

सीबीआई ने सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत लांडा के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी प्राप्त की और मुकदमा दर्ज किया।

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