देश की खबरें | मवेशी तस्करी: तृणमूल नेता के पूर्व गार्ड को हिरासत में लेने की ईडी की अर्जी उच्च न्यायालय से खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को हिरासत में लेने और दिल्ली ले जाकर उससे पूछताछ करने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अनुरोध मंगलवार को खारिज कर दिया।

कोलकाता, 11 अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व सुरक्षा गार्ड सहगल हुसैन को हिरासत में लेने और दिल्ली ले जाकर उससे पूछताछ करने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अनुरोध मंगलवार को खारिज कर दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मवेशी तस्करी के मामले में अपनी जांच के दौरान कथित संलिप्तता एवं अकूत संपत्ति अर्जित करने को लेकर हुसैन को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल आसनसोल सुधार गृह में है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आसनसोल विशेष अदालत के शुक्रवार के आदेश को दरकिनार करने की ईडी की अर्जी खारिज कर दी। आसनसोल की विशेष अदालत ने सहगल को हिरासत में लेने और दिल्ली ले जाकर उससे पूछताछ करने का ईडी का आवेदन खारिज कर दिया था।

ईडी ने आसनसोल सुधार गृह में पूछताछ के दौरान उसके अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने पर शुक्रवार को हुसैन को गिरफ्तार किया था। ईडी विशेष अदालत से अनुमति लेकर सुधार गृह में हुसैन से पूछताछ कर रही थी।

जून में गिरफ्तार किये जाने के बाद आरोपी हुसैन 15 दिन तक सीबीआई की हिरासत में रहा। उसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है।

तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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