देश की खबरें | मवेशी तस्करी: न्यायालय ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के सीए को धन शोधन मामले में जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल के चार्टर्ड अकाउंटेंड (सीए) मनीष कोठारी को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की कथित तस्करी गिरोह से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी।
नयी दिल्ली, 22 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल के चार्टर्ड अकाउंटेंड (सीए) मनीष कोठारी को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की कथित तस्करी गिरोह से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप, और उनके इस रुख की पड़ताल सुनवाई के दौरान की जाएगी कि उन्होंने उनके मुवक्किल के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कार्य किया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का जमानती बांड भरने पर जमानत पर रिहा किया जाए।’’
कोठारी को 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा, ‘‘आमतौर पर, पेशेवर, अपने ग्राहक के निर्देशों पर कार्य करते हैं। लेकिन क्या वह अपने पेशेवर कर्तव्य से आगे गए, यह कुछ ऐसी चीज है जिसे पड़ताल के दौरान देखा और जांचा जाना आवश्यक है।’’
अदालत ने कहा कि जमानत के समय वह संक्षिप्त सुनवाई नहीं कर सकती।
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