कनाडा की अदालत ने देवास को एयर इंडिया के 50 फीसदी फंड जब्त रखने की अनुमति दी
कनाडा की एक अदालत ने देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों को एयर इंडिया के 50 फीसदी फंड को जब्त रखने की अनुमति दी है, जिसे वैश्विक एयरलाइंस निकाय आईएटीए के पास रखा गया था.
नई दिल्ली: कनाडा की एक अदालत ने देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों को एयर इंडिया (Air India) के 50 फीसदी फंड को जब्त रखने की अनुमति दी है, जिसे वैश्विक एयरलाइंस निकाय आईएटीए के पास रखा गया था. अदालत ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को राहत देते हुए देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों से उसके जब्त किए गए फंड को मुक्त करने का आदेश दिया. इस महीने की शुरुआत में अदालत ने एयर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के फंड को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन (आईएटीए) के पास रखा गया था.
अदालत ने यह फैसला देवास मल्टीमीडिया के शेयरधारकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें एंट्रिक्स सौदे को रद्द करने के संबंध में मध्यस्थता आदेश को लागू करने की मांग की गई थी. कनाडा की अदालत के आठ जनवरी 2021 के आदेश में कहा, ‘‘अदालत ने पाया कि यह न्याय के हित में है कि अगले आदेश तक एयर इंडिया की जब्ती राशि को वर्तमान में आईएटीए के पास एयर इंडिया के फंड के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए. यह भी पढ़े: Air India Data Hack: एयर इंडिया का सर्वर हैक कर चुराई गई लाखों यात्रियों की पसर्नल डिटेल्स, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी शामिल
देवास के शेयरधारकों ने शनिवार को अदालत के ताजा आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे आईएटीए में रखे गए एयर इंडिया के फंड (50 प्रतिशत तक) को जब्त रख सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह देवास के लिए बहुत बड़ी जीत है.
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