देश की खबरें | भाजपा नेता ने चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के लोकसभा चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भाजपा नेता संजय टंडन ने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के निर्वाचन को “भ्रष्ट प्रकृति के वादे” सहित कई आधारों पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
चंडीगढ़, नौ अगस्त भाजपा नेता संजय टंडन ने चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के निर्वाचन को “भ्रष्ट प्रकृति के वादे” सहित कई आधारों पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
भाजपा उम्मीदवार टंडन को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 2,504 मतों से हराया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था।
सांसद के रूप में तिवारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए टंडन ने जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 के तहत वकील चेतन मित्तल, आशु एम. पंछी और सत्यम टंडन के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
याचिका के अनुसार, तिवारी और पार्टी कार्यकर्ता “विभिन्न प्रकार की चूक और अनियमितता में लिप्त रहे, क्योंकि निर्दोष और गरीब मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए भ्रष्ट प्रकृति के अनेक वादे किए गए थे।”
याचिका में इन वादों में से कुछ का हवाला देते हुए कहा गया है, “गारंटी कार्ड भरना और वीडियो पोस्ट करके भोले-भाले मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना कि अगर वे तिवारी को वोट देंगे तो उन्हें 8,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी के लिए एक लाख रुपये वेतन दिया जाएगा और कर्ज माफी तथा स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी।”
अदालत ने मामले की सुनवाई की तारीख नौ सितंबर तय की है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)