बिहार: COVID-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को दिया जाएगा 'विशेष परिवार पेंशन'

बिहार कैबिनेट ने राज्य में ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजन को विशेष परिवार पेंशन देने के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी. यह फैसला एक अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रहेगा.

पेंशन/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

पटना, 26 जुलाई: बिहार कैबिनेट ने राज्य में ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजन को विशेष परिवार पेंशन देने के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी. कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ड्यूटी के दौरान कोविड-19 (Covid-19) से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के निकटतम परिजन को मौजूदा लाभ के अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी.

उन्होंने कहा, "अगर परिजन नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख पर पूरी सैलरी दी जाएगी." यह फैसला एक अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रहेगा.

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वहीं एक तरफ राज्य में बाढ़ के कारण 10,61,152 लोग प्रभावित हुए हैं और 15,956 लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल/ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की 22 टीमों को राज्य में तैनात किया गया है.

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