Lockdown 3.0: ग्रीन और ओरेंज जोन में नाई की दुकानों को खोलने को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से मिली इजाजत
गृह मंत्रालय (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन (lockdown) के तीसरे चरण में ग्रीन और ओरेंज जोन में नाई की दुकानों एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था. इसने ग्रीन और ओरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है. मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ओरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी. ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा. रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकानें और सैलून को रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं है.ग्रीन, ओरेंज और रेड जोन में शराब की उन दुकानों पर इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है जो अलग हटकर स्थित होगी और रेड जोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए. यह भी पढ़े: COVID-19 हॉटस्पॉट की ताजा अपडेट के अनुसार देश के किस राज्‍य में कितने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिले, देखें पूरी लिस्‍ट

शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज की दूरी) बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं हो. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने रेड जोन में घरेलू सहायकों की अनुमति पर कहा कि बाहरी लोगों की आवाजाही के संबंध में आरडब्ल्यूए को निर्णय लेना है. उन्होंने कहा कि लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को घरेलू सहायकों के साथ-साथ नियोक्ताओं द्वारा भी बनाए रखा जाना चाहिए और यदि कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने घरेलू सहायकों को काम पर रखा है.

‘रेड’, ‘ओरेंज’ और ‘ग्रीन’ जोनों का वर्गीकरण कोविड-19 के खतरे के आधार पर किया गया है. एक जिले को ग्रीन जोन समझा जायेगा यदि अब तक या पिछले 21 दिन में वहां इस महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक देश में 130 ‘रेड’ जोन हैं और सबसे अधिक 19 उत्तर प्रदेश में है. इसके बाद महाराष्ट्र में 14 हैं। ‘ओरेंज’ जोन की संख्या 284 और ग्रीन जोन की संख्या 319 है. राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिलों को ‘रेड’ जोन के तहत रखा गया है. गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देशभर में सड़क (अंतर-राज्यीय), रेल और हवाई तथा मेट्रो रेल से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा. स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग केन्द्रों जैसे शैक्षिणक और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.हालांकि ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा की अनुमति है.

होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. जिम, थियेटर, मॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं दी गई है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित है. रेड जोन के निषिद्ध क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तथा चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले लोगों की गतिविधियों के अलावा कोई और गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी. रेड जोन के बाहरी निषिद्ध क्षेत्रों में रिक्शा, टैक्सी, बस चलाने और नाई तथा स्पा की दुकानों पर रोक रहेगी.

रेड जोन:

शहरी क्षेत्र: विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजे) जैसे शहरी इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दवा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण और इनकी आपूर्ति, आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग, निर्माण (बशर्ते श्रमिक निर्माण स्थल पर रहते हो).आसपास और आवासीय परिसरों में (आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं) की दुकानों, मोहल्लों में स्थित दुकानों, आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियां, 33 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ निजी कार्यालयों में कामकाज और आपात, स्वास्थ्य, सफाई तथा सुरक्षा सेवाओं को अनुमति दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में जिन गतिविधियों की अनुमति दी गई है वे इस प्रकार है:सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें, सभी कृषि, पशुपालन और वृक्षारोपण गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकों समेत वित्तीय सेक्टर, कूरियर और डाक सेवाएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी, आईटीईएस आदि की अनुमति दी गई है.

ओरेंज जोन में:क्या निषिद्ध है?

गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर और अंतर-जिला बसों के चलने पर रोक रहेगी. जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है उनमें शामिल है: रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर की अनुमति होगी और उसमें एक चालक और केवल एक सवारी होगी। केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी.

ग्रीन जोन में:

देशभर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी.

बस और बस डिपो के संचालन की अनुमति लेकिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ ऐसा करना होगा

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