देश की खबरें | श्रीलंकाई अपराधी मामले में आरोपी वकील की जमानत याचिका खारिज
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोयंबटूर, 24 अगस्त यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मदुरै की वकील शिवकामी सुंदरी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। सुंदरी श्रीलंका के अपराधी लनगोदा लोक्का को आधार कार्ड दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में से एक है। लोक्का की तीन जुलाई को मौत हो गई थी।

सुंदरी ने सशर्त जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और उसकी याचिका मजिस्ट्रेट पी श्रीकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

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मामले की जांच कर रही सीबी-सीआईडी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि जमानत मिलने पर शिवकामी सुंदरी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं।

सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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गौरतलब है कि श्रीलंका के कुख्यात अपराधी की यहां तीन जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, पोस्टमॉर्टम के बाद अगले दिन मदुरै में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

सुंदरी के अलावा श्रीलंका की एक महिला अमानी थानजी और एक अन्य व्यक्ति दयनेश्वरन को फर्जी दस्तावेज जमा करके लोक्का को प्रदीप सिंह के नाम का आधार कार्ड हासिल करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह वास्तव में डॉन ही था।

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