देश की खबरें | दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह “लुका-छिपी खेल रहा” है।

नयी दिल्ली, छह जून दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामले में आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह “लुका-छिपी खेल रहा” है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला मोहम्मद वसीम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वसीम और 27 अन्य के खिलाफ दंगा करने और हत्या के प्रयास के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, “यह स्पष्ट है कि आवेदक लुका-छिपी खेल रहा है।”

एएसजे प्रमाचला ने कहा कि वसीम ने एक शैक्षणिक संस्थान में अपनी बेटी के दाखिले के लिए वित्त की व्यवस्था करने के आधार पर याचिका दायर की थी।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेजों में कहा गया है कि आरोपी की अंतिम जमानत अर्जी को वर्तमान अदालत ने खारिज कर दिया था। हालांकि, दस्तावेजों में आदेश की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, न ही आदेश की प्रति दायर की गई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि दूसरी ओर, जांच अधिकारी (आईओ) के जवाब में कहा गया है कि वसीम की आखिरी जमानत अर्जी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई थी।

न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “आवेदन को वापस लेने के बाद, वर्तमान आवेदन 30 मई को दायर किया गया था और मैं यह नहीं मान सकता कि इस आवेदन में पेश आधारों पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गौर नहीं किया गया होगा।”

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