जरुरी जानकारी | उड्डयन मंत्रालय ने विमान पर लेजर लाइट चमकाने पर पुलिस कार्रवाई का प्रस्ताव किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में किसी विमान पर ‘लेजर लाइट फ्लैश’ करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का प्रस्ताव किया है।
नयी दिल्ली, आठ जुलाई नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसी भी भारतीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में किसी विमान पर ‘लेजर लाइट फ्लैश’ करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का प्रस्ताव किया है।
मंत्रालय ने छह जुलाई की एक अधिसूचना में विमान नियम, 1937 में संशोधन की मांग की है। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि यदि लेजर लाइट का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसे पहले केंद्र सरकार के एक अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा।
यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर लेजर लाइट बंद नहीं करता है, तो केंद्र सरकार को इसे बंद करने के लिए कदम उठाने का अधिकार होगा और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया जा सकता है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि हवाईअड्डे के आसपास लेजर लाइट का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, तो प्रभावित एयरलाइन परिचालक या हवाईअड्डा संचालक आईपीसी के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करता सकता है।
विमानन मंत्रालय के अनुसार हितधारक और आम जनता विमान नियम, 1937 में इन प्रस्तावित संशोधनों पर छह अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान कई पायलटों ने कोलकाता हवाईअड्डे के हवाई यातायात नियंत्रक से शिकायत की थी कि जब वे अपने विमान को उतार रहे थे, तो उनका ध्यान भटक रहा था।
ऐसी ही शिकायत अगस्त 2017 में इंडिगो के पायलट ने दिल्ली हवाईअड्डे के हवाई यातायात नियंत्रक से की थी।
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