देश की खबरें | आगामी बोर्ड परीक्षा हाईब्रिड तरीके से आयोजित करने के निर्देश के अनुरोध के साथ अर्जी दायर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके सीबीएसई और सीआईएससीई को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे कक्षा 10 और 12 की आगामी बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के बीच केवल ऑफलाइन मोड (परीक्षा का परंपरागत तरीका) के बजाय हाइब्रिड मोड (परीक्षा का परंपरागत तरीका या आनलाइन तरीका) में आयोजित करने के लिए एक संशोधित परिपत्र जारी करे।

नयी दिल्ली, 11 नवंबर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके सीबीएसई और सीआईएससीई को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे कक्षा 10 और 12 की आगामी बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के बीच केवल ऑफलाइन मोड (परीक्षा का परंपरागत तरीका) के बजाय हाइब्रिड मोड (परीक्षा का परंपरागत तरीका या आनलाइन तरीका) में आयोजित करने के लिए एक संशोधित परिपत्र जारी करे।

बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छह छात्रों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि टर्म एक या सेमेस्टर एक परीक्षा को केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित करने में बोर्ड की पूरी कवायद ‘‘बेहद अनुचित’’ है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा घोषित तिथि के अनुसार, टर्म एक बोर्ड परीक्षा 16 नवंबर से शुरू होगी।

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) की बोर्ड परीक्षा के सेमेस्टर एक की परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी।

अधिवक्ता सुमंत नूकला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि आगामी परीक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएं, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा के बीच चयन करने का विकल्प हो।

अर्जी में कहा गया है, ‘‘सहमति महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा सीधे याचिकाकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल और स्वैच्छिक माहौल की आवश्यकता होती है। यह सामान्य ज्ञान है कि कोविड महामारी की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की गई है।’’

इसमें दावा किया गया है कि ऑफ़लाइन परीक्षा की प्रस्तावित वर्तमान प्रणाली ‘‘खराब योजना से भरी हुई है’’ जो छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

इसमें कहा गया है, ‘‘यदि प्रतिवादी (बोर्ड और अन्य) उक्त तारीखों पर परीक्षा आयोजित करना भी चाहते थे, तो भी उनके पास पर्याप्त समय और संसाधन थे ताकि वे सावधानीपूर्वक योजना बनाते और वर्तमान याचिका में उठाई गई चिंताओं पर विचार करते।’’

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