एसीबी अदालत ने चंद्रबाबू की जमानत अर्जी, उनकी पुलिस हिरासत पर फैसला सुरक्षित रखा
विजयवाड़ा की एक अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी और आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी की ओर से कथित कौशल विकास निगम घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में सौंपने के अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले पर सोमवार को यानी नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
अमरावती, 6 अक्टूबर विजयवाड़ा की एक अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की जमानत अर्जी और आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी की ओर से कथित कौशल विकास निगम घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में सौंपने के अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत अब इस मामले पर सोमवार को यानी नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगी.
विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है.
सीआईडी का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी और विशेष लोक अभियोजक वीई एन विवेकानंद ने रखा जबकि नायडू की ओर से उच्चतम न्यायालय के वकील प्रमोद दुबे पेश हुए. सीआईडी ने कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में नायडू से पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया है. उसने आरोप लगाया है कि 23 सितंबर और 24 सितंबर को हिरासत के शुरुआती दो दिन पूछताछ के दौरान नायडू ने जांच अधिकारियों से सहयोग नहीं किया.
अदालत ने बृहस्पतिवार को कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार नायडू की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. नायडू की न्यायिक हिरासत बृहस्पतिवार को समाप्त होने पर तीसरी बार बढ़ाई गई थी. नायडू को कथित तौर पर कौशल विकास निगम के धन में अनियमितता करने और राजकोष को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. आंध्र प्रदेश फाइबर नेट और अमरावती रिंग रोड घोटाले से जुड़े सीआईडी के दो अन्य मामलों पर भी सोमवार को एसीबी अदालत में सुनवाई होनी है.
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