देश की खबरें | महिला मित्र की हत्या कर दफन करने वाले भोपाल के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की एक अदालत ने महिला मित्र को अमेरिका में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मध्य प्रदेश बुलाने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों की सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती हुई थी।
बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल), 26 अगस्त पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की एक अदालत ने महिला मित्र को अमेरिका में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मध्य प्रदेश बुलाने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों की सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती हुई थी।
उदयन दास नामक व्यक्ति ने महिला की हत्या के बाद उसके शव को संदूक में रखकर अपने घर के परिसर में दफन कर दिया था।
बांकुड़ा की फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश सुरेश विश्वकर्मा ने मंगलवार को दास को आकांक्षा शर्मा (28) की हत्या का दोषी करार दिया था। बुधवार को उन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुख्य लोक अभियोजक अरुण चट्टोपाध्याय ने दास को मौत की सजा देने की गुहार लगाते हुए दावा किया कि यह एक जघन्य अपराध है।
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दास की ओर से पेश वकील अभिषेक बिस्वास ने कहा कि इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि शर्मा 23 जून 2016 को यहां अपनी ननिहाल से यह कहकर निकली थी कि वह एक अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसी में नौकरी के लिये अमेरिका जा रही है। भोपाल के साकेतनगर में दास के घर पहुंचने के बाद महिला को लगा कि दास ने उसके साथ धोखा दिया है, जिसके बाद दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि 15 जुलाई 2016 को दास ने शर्मा का गला दबा कर हत्या कर दी और शव को अपने घर के परिसर में दफन कर दिया।
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