देश की खबरें | दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद हंसराज हंस को समन जारी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट सूचना देने के मामले में भाजपा सांसद और पंजाबी गायक हंसराज हंस को तलब किया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर अस्पष्ट सूचना देने के मामले में भाजपा सांसद और पंजाबी गायक हंसराज हंस को तलब किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत दाखिल पुलिस के आरोपपत्र का 12 जनवरी को संज्ञान लिया और सांसद को 18 जनवरी को पेश होने को कहा।

दिल्ली पुलिस ने हंस द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की कर देनदारियों के बारे में कथित तौर पर अस्पष्ट सूचना देने को लेकर उनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

अदालत ने जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया और उनसे आगे की जांच की प्रक्रिया के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 ए (गलत हलफनामा देना) के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। आरोपी को अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी, 2021 को पेशी के लिए बुलाया जाता है।’’

कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कथित रूप से गलत हलफनामा दाखिल करने को लेकर हंस के विरूद्ध मामला दर्ज कराया था।

हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गये थे। लिलोठिया ने हंस के विरूद्ध चुनाव लड़ा था।

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