पालघर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद
महाराष्ट्र में पालघर की एक अदालत ने साले की नाबालिग बेटी से 2019 में कई बार बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनायी है.
पालघर (महाराष्ट्र), 2 मार्च : महाराष्ट्र में पालघर की एक अदालत ने साले की नाबालिग बेटी से 2019 में कई बार बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनायी है. विशेष न्यायाधीश एम. एस. देशपांडे ने मंगलवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. अदालत के आदेश का ब्योरा बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ.
नाबालिग पीड़िता का पिता मछुआरा है और कुछ समय पहले उसकी मां मर गयी थी. ऐसे में वह अपनी दादी और अन्य रिश्तेदारों के संरक्षण में थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त 2019 में अक्सर तब उसके साथ बलात्कार करता था जब कोई उसके आसपास नहीं होता था. यह भी पढ़ें :Hathras Gang Rape: हाथरस कांड में एक दोषी करार, तीन हुए बरी
वह पीड़िता को इस कृत्य के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी देता था. अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने विश्वास कर आरोपी के बेटे को सारी बात बता दी, जिसके बाद घोलवाड थाने में मामला दर्ज किया गया.