पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए 18 कश्मीरी दूसरे राज्यों की जेलों से रिहा

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों से 52 कैदियों को रिहा किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रशासित प्रदेश में भीड़-भाड़ वाली जेलों से अब तक 288 लोगों को रिहा किया गया है ।

जमात

जम्मू, 23 अप्रैल जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए 18 कश्मीरी कैदियों को उत्तरप्रदेश और हरियाणा में विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया जबकि 36 अन्य को जल्द ही रिहा किया जाएगा ।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों से 52 कैदियों को रिहा किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रशासित प्रदेश में भीड़-भाड़ वाली जेलों से अब तक 288 लोगों को रिहा किया गया है ।

पिछले साल अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद कुछ लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में भेज दिया गया था ।

जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए आतंकवाद से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य बंदियों की रिहाई के लिए निर्देश जारी किया था। इस समिति में सदस्य के तौर पर प्रधान सचिव (गृह) शालीन काबरा और डीजीपी (कारागार) वीके सिंह भी थे ।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कमेटी का गठन किया था । न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कैदियों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिये जेलों में भीड़-भाड़ कम करने का निर्देश दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि इस महीने 23 अप्रैल तक पीएसए के तहत हिरासत के 54 आदेश वापस लिए गए, जिनमें 18 लोगों को बुधवार को रिहा किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश में चार जेलों से रिहा किए गए 13 लोग, हरियाणा में दो जेलों के पांच लोग भी शामिल हैं ।

उन्होंने बताया कि पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए अन्य लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की भी प्रक्रिया चल रही है । आठ लोग केंद्रीय जेल आगरा (उत्तर प्रदेश) से, तीन लोग झज्जर (हरियाणा) से, जिला जेल बरेली (उत्तरप्रदेश), जिला जेल आंबेडकर नगर (उत्तर प्रदेश), जिला जेल करनाल से दो-दो लोगों और केंद्रीय जेल वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से एक व्यक्ति को छोड़ा गया।

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