देश की खबरें | नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद
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लखीमपुर खीरी (उप्र), 31 जुलाई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संजय सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह की अदालत ने मंगलवार को त्रिभुवन नामक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और उसे 10 साल की कैद और 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) और धारा 366 (विवाह के लिए मजबूर करने हेतु अपहरण) के तहत भी दोषी पाया और उसे क्रमशः पांच और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
सिंह ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में त्रिभुवन ने 15 साल की एक लड़की का अपहरण किया और उसे कई महीनों तक बंधक बनाकर उससे बलात्कार भी किया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की उम्र को लेकर संशय था। हालांकि लड़की की मेडिकल जांच के आधार पर उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष बताई गई थी, लेकिन अदालत ने उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में बतायी गयी जन्मतिथि को तरजीह दी।
एडीजीसी सिंह ने पुष्टि की कि अदालत ने पीड़िता के प्राथमिक विद्यालय के नामांकन रजिस्टर और उसके स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जिससे घटना के समय उसकी उम्र निश्चित रूप से 15 वर्ष साबित हुई।
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