Taliban To Implement Sharia Law: अफगानिस्तान में अब लागू होगा इस्लामिक शरिया कानून, कोड़े मारने और पत्थरबाजी की मिलेगी सजा
तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने देश में न्यायाधीशों को इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार लूट, अपहरण और राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए सजा देने का आदेश दिया है.
काबुल, 15 नवंबर : तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने देश में न्यायाधीशों को इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार लूट, अपहरण और राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए सजा देने का आदेश दिया है. बीबीसी ने तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताय कि यह आदेश रविवार को न्यायाधीशों के एक समूह के साथ अखुंदजादा की बैठक के बाद दिया गया.
मुजाहिद ने तालिबान नेता के हवाले से कहा, चोरों, अपहरणकतार्ओं और देशद्रोहियों केसों की सावधानीपूर्वक जांच करें.अफगानिस्तान के एक धार्मिक नेता ने सोमवार को बीबीसी को बताया कि शरिया कानून के तहत दंड में अंग विच्छेदन, सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना और पत्थरबाजी शामिल हो सकता है. यह कदम अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की दिशा में एक और कदम है. यह भी पढ़ें : यूक्रेन में युद्ध-विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का तरीका तलाशना होगा: प्रधानमंत्री मोदी
पिछले हफ्ते तालिबान ने काबुल के सभी सार्वजनिक पार्कों और जिम में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. महिलाओं को बिना पुरुष संरक्षक के लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से भी रोक दिया गया है, जबकि किशोर लड़कियों को अभी स्कूलों में भी जाने नहीं दिया जा रहा है. मई में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नकाब पहनने का आदेश दिया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 15, 2022 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

