Pakistan: पाक चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति अल्वी को दिया चेतावनी, कहा- 'शब्दों के बेहतर विकल्प' का इस्तेमाल करें
जियो न्यूज ने बताया कि राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में, सीईसी ने कहा: मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान और चुनाव अधिनियम, 2017 के तहत पाकिस्तान के चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्वों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. पत्र में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 218(3) के तहत चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है.
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शनिवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से संवैधानिक निकायों को संबोधित करते समय 'शब्दों के बेहतर विकल्प' का इस्तेमाल करने की मांग की- राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को आम चुनावों पर तत्काल बैठक के लिए बुलाया था. द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी ने शनिवार को राष्ट्रपति अल्वी के एक दिन पहले लिखे गए पत्र पर नाखुशी जाहिर की, जिसमें चुनाव की तारीख पर विचार-विमर्श के लिए 'तत्काल बैठक' के संबंध में लिखा गया था. यह भी पढ़ें: महिलाओं को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर मरियम नवाज ने इमरान पर साधा निशाना
राजा ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा है कि चुनावी निकाय राष्ट्रपति के कार्यालय से पैरेंटल मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है- जो सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है. उन्होंने लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अन्य संवैधानिक संस्थानों को संबोधित करते समय शब्दों का बेहतर विकल्प होगा.
जियो न्यूज ने बताया कि राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में, सीईसी ने कहा: मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान और चुनाव अधिनियम, 2017 के तहत पाकिस्तान के चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्वों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. पत्र में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 218(3) के तहत चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है.
एक दिन पहले, राष्ट्रपति अल्वी ने चुनाव की तारीख के बारे में परामर्श के लिए 20 फरवरी (सोमवार) को तत्काल बैठक के लिए चुनाव आयुक्त को बुलाया था. जियो न्यूज ने बताया कि राष्ट्रपति के पत्र के पहले दो पैराग्राफ के संदर्भ में, सीईसी ने कहा कि आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों को बिना किसी दबाव या भय के पूरा करने के लिए स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है.
उन्होंने कहा कि ईसीपी ने 24 जनवरी को प्रांतीय चुनाव की तारीख तय करने के लिए दोनों प्रांतों के राज्यपालों- पंजाब के बाली उर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान से संपर्क किया था. आयोग ने यह भी दावा किया कि उसने 29 जनवरी को दोनों राज्यपालों को रिमाइंडर जारी किया था. राजा ने लिखा, यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि संविधान के अनुच्छेद 48(5) और 105(3) में एक प्रांत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट रूप से वर्णित है. संविधान भंग होने की स्थिति में आयोग को विधानसभा के आम चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार नहीं देता है.
शुक्रवार को जारी पत्र में, राष्ट्रपति अल्वी ने दावा किया था कि उन्होंने आयोग के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का एहसास करने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रतीक्षा की थी, वह प्रांतीय और आम चुनावों की तारीख तय करने के महत्वपूर्ण मामले में ईसीपी के मार्मिक दृष्टिकोण से बेहद निराश थे. इस मुद्दे के प्रति ईसीपी की उदासीनता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, उन्होंने सीईसी को ढिलाई बरतने और तारीखों को निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर नाराजगी जताई.