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Shocking: मलेशियन बुजुर्ग व्यक्ति पर बकरी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, पढ़ें पूरी खबर

मलेशिया में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पर बकरी के साथ 'अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है. यह घिनौनी हरकत करने वाले बुजुर्ग का नाम शैरी हसन है जो विधुर हैं. शैरी हसन पर यह आरोप इस साल 27 जुलाई को कथित रूप से बकरी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा है

Shocking: मलेशियन बुजुर्ग व्यक्ति पर बकरी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, पढ़ें पूरी खबर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: मलेशिया में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति पर बकरी (Goat) के साथ 'अप्राकृतिक' यौन संबंध (Unnatural Sex) बनाने का आरोप लगा है. यह घिनौनी हरकत करने वाले बुजुर्ग का नाम शैरी हसन है जो विधुर हैं. हसन पर यह आरोप इस साल 27 जुलाई को कथित रूप से बकरी के साथ यह कृत करने का आरोप लगा था. बकरी की  महिला मालिक के पलिस स्टेशन में शिकायत के बाद इस घिनौनी कृत को करने वाले बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. आरोपी के जमानत को लेकर 25 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई थे लेकिन जज ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

आज तक की रिपोर्ट्स के अनुसार इस कृत्य के दौरान शैरी हसन तब पकड़ा गया. जब बकरी की मालिक 45 वर्षीय महिला ने जानवर को अपने घर के पीछे से अजीब आवाजें करते हुए सुना. जिसके बाद वह बकरी की तरफ दौड़ी और देखा कि उसके बगल में आदमी खड़ा है. लेकिन महिला को देखते ही हसन  वहा से भाग गया. यह भी पढ़े: इंसानियत शर्मसार! नशे में धुत मजदूर ने प्रेग्नेंट बकरी का किया रेप, तड़प-तड़प कर तोड़ा दम

रिपोर्ट्स के अनुसार शैरी हसन के इस कृत के चलते बेजुबान बकरी की जान चली गई थी. जिसके बाद बकरी की मालकिन पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी. शिकायत के बाद पुलिस ने शैरी हसन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने शैरी हसन को जेल भेज दिया था.

कोर्ट से शैरी हसन को जमानत मिल सके, उसके वकीलों ने कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. जिसका उप लोक अभियोजक सिटी खदीजा अमीर हमदजा ने विरोध किया. शैरी हसन के घिनौनी हरकत को लेकर कोर्ट ने अभियोजक का पक्ष लिया और आरोपी को शैरी हसन को जमानत देने से इनकार कर दिया. कानून के जानकारों के अनुसार हसन के इस कृत के लिए 20 साल तक की जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना या क्रूर कोड़े का सामना करना पड़ सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 26, 2021 09:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).