लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए विदेश जाने की दी अनुमति
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है और कहा कि यह अवधि चिकित्सा रिपोटरें के आधार पर बढ़ाई जा सकती है. मौजूदा सरकार को झटका देते हुए जिसने शरीफ की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बांड भरने की शर्त रखी थी अदालत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने का आदेश दिया.
लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है और कहा कि यह अवधि चिकित्सा रिपोटरें के आधार पर बढ़ाई जा सकती है. डॉन न्यूज के अनुसार, मौजूदा सरकार को झटका देते हुए जिसने शरीफ की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बांड भरने की शर्त रखी थी, शनिवार को अदालत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (Exit Control List) से हटाने का आदेश दिया.
दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू की और आखिरकार शाम 6 बजे के करीब फैसला सुनाया. अदालत के आदेश में कहा गया, "शरीफ को चार सप्ताह के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में विदेश यात्रा करने की एक बार की अनुमति दी गई है और डॉक्टरों द्वारा यह प्रमाणित करने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वह पाकिस्तान आने के लिए फिट हैं, वह लौट आएंगे."
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पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि वह चार सप्ताह के भीतर या डॉक्टरों द्वारा शरीफ का स्वास्थ्य ठीक होना और उनके पाकिस्तान लौटने के लिए फिट होना प्रमाणित किए जाने पर अपने भाई की वापसी सुनिश्चित करेंगे. शहबाज शरीफ ने कहा कि एक एयर एम्बुलेंस नवाज शरीफ को ले जाएगी. नवाज के सोमवार को लंदन जाने की संभावना है.
फैसले पर जवाब देते हुए, सत्तारूढ़ पीटीआई के सीनेटर फैसल जावेद ने कहा कि यह फैसला किया जाएगा कि लिखित आदेश उपलब्ध होने के बाद अदालत के फैसले पर अपील किया जाए या नहीं. सूचना मामलों में प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक एवान ने जियो न्यूज से कहा कि सरकार ने हमेशा अदालती फैसलों का सम्मान किया है. हालांकि, उन्होंने जावेद के इस रुख को दोहराया कि अपील पर फैसला लेना बाकी है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 17, 2019 11:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

