इमरान खान की बहन पर पाक कोर्ट ने ठोका 2900 करोड़ रुपये का कर और जुर्माना
अलीमा खानम (Photo Credits: Twitter)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को देश के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की बहन अलीमा खानम (Aleema Khanum) को एक सप्ताह के भीतर 2,940 करोड़ रुपये कर और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया. अदालत ने विदेश में संपत्ति रखने के एक मामले में यह आदेश दिया.

संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.

यह भी पढ़े- मुर्गी और अंडों से पाकिस्तान की गरीबी मिटाएंगे इमरान खान, विपक्ष ने उड़ाई खिल्ली

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत से कहा कि खानम पर 2,940 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है. उनकी पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है.

अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में पेश हुईं खानम ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने 2017 में बेच दिया था.