बांग्लादेश कोर्ट का बड़ा फैसला, ढाका कैफे आंतकी हमला मामले में 7 आतंकियों को सुनाई मौत की सजा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits IANS)

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को होली आर्टिसान बेकरी कैफे आतंकी हमले के मामले में सात आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई, जिसमें कई विदेशी लोगों में से एक भारतीय छात्रा तारिषि जैन सहित 22 लोगों की मौत हो गई थी. बीडीन्यूज 24 के मुताबिक, आतंकवाद विरोधी विशेष न्यायाधिकरण के न्यायाधीश मुजीबुर रहमान ने जहांगीर हुसैन उर्फ राजीब गांधी, रकीबुल हसन रेगन, असलम हुसैन उर्फ रशीदुल इस्लाम उर्फ राश, अब्दुस सबुर खान उर्फ सोहिल महफूज, हदीसुर रहमान सागर, शरीफुल इस्लाम खालिद उर्फ खालिद और मामूनूर रशीद रिपन को ढाका के राजनयिक इलाके गुलशन में स्थित एक कैफे में जुलाई 2016 में हमला करने के लिए मौत की सजा सुनाई.

इस मामले के एक संदिग्ध मिजानुर रहमान उर्फ बोरो मिजान पहले ही बरी कर दिया गया है।पुलिस के अनुसार, सभी अपराधी जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं. यह भी पढ़े: अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिया बयान, कहा- तुर्की को सीरिया पर हमले के लिए हमने नहीं कहा

यह हमला 1 जुलाई, 2016 को हुआ था, जब पांच हथियारबंद लोगों ने 12 घंटे तक होली आर्टिसान बेकरी में दर्जनों लोगों को बंधक बनाए रखा था और 22 को मार डाला, जिसमें नौ इतालवी और सात जापानी और 19 वर्षीय भारतीय छात्रा जैन शामिल थी, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले में पढ़ाई कर रही थी.