SIM Card New Rules From August 24: बदल जाएंगे सिम कार्ड के नियम, अब तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन नहीं ले सकेंगे यूजर्स; जानें क्या बदलेगा

मोबाइल कनेक्शन लेते समय ग्राहकों को Customer Application Form (CAF) में यह भी घोषित करना होगा कि उनके नाम पर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

SIM Card New Rules From August 24: 24 अगस्त 2026 से देशभर में नए SIM कार्ड नियम लागू होने जा रहे हैं. दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की पहचान करें और उन्हें नया SIM जारी न करें. शुरुआत में यह प्रक्रिया कनेक्शन जारी होने के बाद (Post-Facto) लागू होगी, लेकिन 30 नवंबर 2026 तक इसे रियल-टाइम सिस्टम में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. यह भी पढ़ें: Sim Card Rule Change: 1 जुलाई से बदलनेवाले है सिमकार्ड के नियम, नए सिमकार्ड लेने के लिए अब करना होगा सात दिनों का इंतजार, ट्राई ने लिया निर्णय

DoT के मौजूदा नियमों के अनुसार, भारत के अधिकांश राज्यों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन है. नए नियमों के बाद तय सीमा पूरी होने पर नया SIM कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.

24 अगस्त से क्या बदल जाएगा?

24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ग्राहकों की पहचान करेंगी, जिनके नाम पर पहले से अधिकतम अनुमत SIM कार्ड मौजूद हैं. ऐसे ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. यदि किसी कारणवश तय सीमा से अधिक SIM सक्रिय हो जाता है, तो उसे तुरंत निलंबित (Suspend) कर दिया जाएगा, जब तक कि मामला स्पष्ट न हो जाए.

ऐसे काम करेगा नया SIM वेरिफिकेशन सिस्टम

नए सिस्टम में ग्राहकों की पहचान के लिए Subscriber Photograph Verification का इस्तेमाल किया जाएगा.

23 अगस्त से DoT अपने Digital Intelligence Platform (DIP) पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीरें उपलब्ध कराएगा, जिनके नाम पर पहले से अधिकतम SIM कार्ड हैं.

टेलीकॉम कंपनियां रोजाना इन तस्वीरों को डाउनलोड करेंगी.

नया SIM लेने आने वाले ग्राहकों की पहचान इन रिकॉर्ड्स से की जाएगी.

30 नवंबर 2026 तक सभी कंपनियों को रियल-टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

अगर तय सीमा से ज्यादा SIM लेने की कोशिश की तो क्या होगा?

शुरुआत में यदि किसी ग्राहक के नाम पर गलती से अतिरिक्त SIM सक्रिय हो जाता है, तो टेलीकॉम कंपनी उसे तुरंत निलंबित कर देगी. बाद में जांच के बाद ही उसे चालू किया जाएगा या बंद रखा जाएगा. भविष्य में रियल-टाइम सिस्टम लागू होने के बाद अतिरिक्त SIM जारी होने से पहले ही रोक दिया जाएगा.

भारत में कितने SIM कार्ड रख सकते हैं?

भारत के अधिकांश राज्य: अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन

जम्मू-कश्मीर: अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन

असम: अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन

उत्तर-पूर्वी राज्य: अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन

CAF में देनी होगी पूरी जानकारी

मोबाइल कनेक्शन लेते समय ग्राहकों को Customer Application Form (CAF) में यह भी घोषित करना होगा कि उनके नाम पर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं.

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