Paris Olympic 2024: मुक्केबाज सिंथिया ओगुनसेमिलोर को बड़ा झटका, पेरिस ओलंपिक में डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए हुई निलंबित; जेनिन पूरा विवाद

अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) ने कहा कि नाइजीरियाई मुक्केबाज सिंथिया टेमिटायो ओगुनसेमिलोर को पेरिस ओलंपिक में अपनी शुरुआती लड़ाई से पहले डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.

Cynthia Ogunsemilore (Photo: X)

पेरिस, 28 जुलाई: अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) ने कहा कि नाइजीरियाई मुक्केबाज सिंथिया टेमिटायो ओगुनसेमिलोर को पेरिस ओलंपिक में अपनी शुरुआती लड़ाई से पहले डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: Paris Olympics 2024: भारतीय एथलीट बलराज पंवार रोइंग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, रिपेचाज 2 रेस में हासिल किया दूसरा स्थान

इराकी जुडोका सज्जाद सेहेन और डोमिनिकन वॉलीबॉल खिलाड़ी लिसवेल ईव मेजिया के बाद ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से डोपिंग का यह तीसरा मामला है.

आईटीए ने कहा, "मुक्केबाज सिंथिया टेमिटायो ओगुनसेमिलोर से लिए गए एक नमूने में एक निर्दिष्ट प्रतिबंधित पदार्थ, फ़्यूरोसेमाइड (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) निषिद्ध पदार्थों की सूची के अनुसार श्रेणी एस5 मूत्रवर्धक और मास्किंग एजेंट के रूप में वर्गीकृत) के लिए एक प्रतिकूल विश्लेषणात्मक परिणाम सामने आया."

22 वर्षीय ओगुनसेमिलोर को सोमवार को -60 किग्रा वर्ग में ओलंपिक टूर्नामेंट में पदार्पण करना था.ओगुनसेमिलोर को मामले की जानकारी दे दी गई है और विश्व डोपिंग रोधी संहिता और ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 पर लागू आईओसी डोपिंग रोधी नियमों के अनुरूप मामले का समाधान होने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.

इसका मतलब यह है कि मुक्केबाज को ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के दौरान प्रतिस्पर्धा, प्रशिक्षण, कोचिंग या किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोका जाता है.

नमूना 25 जुलाई को पेरिस में प्रतियोगिता से बाहर एंटी-डोपिंग नियंत्रण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के परीक्षण प्राधिकरण और परिणाम प्रबंधन के तहत आईटीए द्वारा एकत्र किया गया था.

परिणाम 27 जुलाई को पेरिस की वाडा-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट किया गया था.सिंथिया को खेल मध्यस्थता न्यायालय - एंटी-डोपिंग डिवीजन (सीएएस एडीडी) के समक्ष अंतिम निलंबन को चुनौती देने का अधिकार है। उसे बी-नमूने के विश्लेषण का अनुरोध करने का भी अधिकार है.

 

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