कुलभूषण जाधव मामला: वीरेन्द्र सहवाग और गौतम गंभीर ने ICJ के फैसले का किया स्वागत, कही ये बड़ी बात
वीरेन्द्र सहवाग ने जहां अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा न्याय होता है. सत्यमेव जयते, वहीं गौतम गंभीर ने लिखा मैं कुलभूषण के बारे में पढ़कर बहुत खुश हूं. संवेदना प्रबल हो गई है. उन्हें घर के लिए सही दिशा में एक सकारात्मक कदम और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत. प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द घर आ जाएं.
कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में बुधवार को भारत की बड़ी जीत हुई है. अदालत ने पाकिस्तान (Pakistan) से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. इसका मतलब यह भी है कि कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी. इस खबर के बाद भारतीय टीम के महान सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग (Virender Sehwag) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने इसका स्वागत किया है.
वीरेन्द्र सहवाग ने जहां अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा न्याय होता है. सत्यमेव जयते, वहीं गौतम गंभीर ने लिखा मैं कुलभूषण के बारे में पढ़कर बहुत खुश हूं. संवेदना प्रबल हो गई है. उन्हें घर के लिए सही दिशा में एक सकारात्मक कदम और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत. प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द घर आ जाएं.
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इसके साथ ही आईसीजे ने कुलभूष जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत (India) की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब भारतीय उच्चायोग कुलभूष जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा. कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने भारत के लिए बड़ी जीत बताई है.
सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं. यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है. मैं अंतरराष्ट्रीय अदाल के समक्ष जाधव के मामले को ले जाने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं. मैं हरिश साल्वे को ICJ के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं.' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से कुलभूषण जाधव के परिजनों को धीरज मिलेगा.'
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गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस बताते हुए मौत की सजा सुनाई हुई है. पाकिस्तान का कहना है कि वह आतंकी गतिविधि में शामिल थे. जबकि भारत ने इसे गलत बताते हुए इसके खिलाफ आईसीजे में अपील की है.