इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले मोहम्मद शमी को मिली बड़ी राहत, अदालत ने हसीन जहां का हर्जाने का दावा किया खारिज

इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शमी को बड़ी राहत देते हुए पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से उन्हें क्लीन चिट दे दी है. उनकी पत्नी ने इसी साल मार्च महीने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और दूसरी महिलों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी.

मोहम्मद शमी, पत्नी हसीन जहां Photo Credits: Cricket Universe)

कोलकाता: भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच कोलकाता के निचली कोर्ट में घरेलू हिंसा को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी. इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शमी को बड़ी राहत देते हुए पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से उन्हें क्लीन चिट दे दी है. उनकी पत्नी ने इसी साल मार्च महीने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और दूसरी महिलों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी.

मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच विवाद पैदा होने के बाद उनकी पत्नी ने खुद के गुजारा भत्ते  के लिए 7 लाख रुपए देने को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी. इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हसीन जहां को गुजारा भत्ता देने से मना कर दी है.

कोर्ट ने कहा है कि उन्हें मोहम्मद शमी के वकील द्वारा कोर्ट को जो जानकारी  मिली है उसके मुताबिक वह मॉडलिंग करती है. इसलिए उन्हें गुजारा भत्ता देने की जरुरत नहीं हैं. लेकिन बेटी के गुजारा भत्ता के लिए शमी को 80 हजार रुपए हर महीना देना पड़ेगा. वही कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हसीन जहां हाईकोर्ट की रुख करने वाली है.

हसीन जहां के आरोप:

हसीन जहां का कहना था कि मोहम्मदी शमी के शादी के बाद भी कई लड़कियों से संबंध थे. इस  बात का उन्होंने विरोध किया तो मोहम्मद शमी ने उनकी कई बार पिटाई की. उनके परिवार वाले उसे जान से मारना चाहते थे. इसलिए वे शमी के साथ नहीं रहना चाहतीं हैं.

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