Imran Khan Arrest Warrant Cancel: इमरान खान को मिली राहत, इस्लामाबाद कोर्ट ने रद्द किया गिरफ्तारी वारंट
इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को 30 मार्च तक स्थगित कर दिया है, लेकिन व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी है.
Imran Khan Arrest Warrant Cancel: इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को 30 मार्च तक स्थगित कर दिया है, लेकिन व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी है.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) जफर इकबाल ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को पुलिस और पार्टी के बीच अशांति के बीच जी -11 न्यायिक परिसर के बाहर उनकी उपस्थिति के बाद जाने की अनुमति दी. इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है.
न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई आज नहीं हो सकती और इमरान खान के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की जा सकती है. समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के अध्यक्ष न्यायिक परिसर के गेट पर अपने बुलेट-प्रूफ वाहन से बाहर निकले बिना लाहौर के लिए रवाना हो गए.
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