टूलकिट केस: दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 15 मार्च तक कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी (Shubham Kar Chaudhari) के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करे. तब तक के लिए सुनवाई स्थगित हो गई है. चौधरी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाल ही में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट जमानत भी दी थी.
Toolkit case: Delhi Court directs Police not to take any coercive action against activist Shubham Kar Chaudhari till March 15th. Matter adjourned till then.
He had approached the court for anticipatory bail. Recently, he was granted transit bail by Bombay High Court.
— ANI (@ANI) March 12, 2021
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