सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाएं भी आपसी सहमति से 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। विवाहित, अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर असंवैधानिक है।#SupremeCourt pic.twitter.com/hTgZQJRsXD— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 29, 2022
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