इसके अंतर्गत जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है उसे गैंगस्टर के तहत कुर्क करने का और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी अगर अपराध बनता है तो उसमें भी स्थानीय प्रशासन इसमें निर्णय लेगा: प्रशांत कुमार ADG (कानून व्यवस्था) UP https://t.co/fzMnPvSsDW— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2021
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