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Karnataka: हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को दी गई Y कैटेगरी की सुरक्षा, जान से मारने की मिली थी धमकी

हिजाब विवाद पर फैसला देने वालेकर्नाटक हाईकोर्ट के तीनों जजों को धमकी मिलने के बाद उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है. 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था. साथ ही कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है.

Karnataka: हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को दी गई Y कैटेगरी की सुरक्षा, जान से मारने की मिली थी धमकी
सीएम बसवराज बोम्मई (Photo Credits: Facebook)

Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को कर्नाटक सरकार ने Y श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है.  पुलिस के मुताबिक तीनो जजों को जान से मारने की धमकी मिली है. मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है. 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश (Karnataka High Court Judgement on Hijab) को बरकरार रखा था. साथ ही कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) ने कहा "हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की गहन जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी (Karnataka High Court Judge Threat) दी थी."

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 20, 2022 12:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).