राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू वायु सेना स्टेशन में ड्रोन हमले की जांच अपने हाथ में ली। मामला विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4, यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 18 और 23 और आईपीसी की धारा 307, 120 बी में मामला दर्ज किया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2021
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