यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर  की जामनत याचिका पर बड़ी खबर. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है . राणा कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया. यह भी पढ़ें: गुरुग्रामः हिंसा के आगे कैसे बेबस हुआ 'भारत का सिंगापुर'

बता दें की बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने जुलाई के अंत में यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ को एक नोटिस भेजा, जिसमें निजी क्षेत्र के ऋणदाता के एटी1 बांड को गलत तरीके से बेचने के मामले में 2.22 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया और गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई. यदि वह 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है तो संपत्ति के साथ-साथ बैंक खाते भी कुर्क कर लिए जाएंगे.

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