#केरल के सीएम #पिनाराईविजयन को कोर्ट के उस फैसले से करारा झटका लगा है, जिसमें जिन्होंने दिवंगत माकपा विधायक के. के. रामचंद्रन नायर के बेटे को सरकारी नौकरी मुहैया कराई थी। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नियुक्ति रद्द कर दी & कहा कि 'विधायक सरकारी कर्मचारी नहीं है'। pic.twitter.com/V8OThuqoZ9— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 3, 2021
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