आयकर विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़ी छूट दी है. एक नए आदेश में, विभाग ने कहा है कि "60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर माता-पिता/अभिभावक के जीवनकाल के दौरान आश्रित को वार्षिकी/एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति देकर विकलांग व्यक्तियों के लिए कर राहत दी गई है."
Income Tax Department cares!
Tax relief for persons with disability granted by allowing payment of annuity/lump sum amount to the dependent during the lifetime of parent/guardian on attaining the age of 60 years or more.#IncomeTaxRelief #NotJustFinance #AatmanirbharForGrowth pic.twitter.com/Y9TSIeSMKT— PIB India (@PIB_India) December 13, 2022
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