आयकर विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़ी छूट दी है. एक नए आदेश में, विभाग ने कहा है कि "60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर माता-पिता/अभिभावक के जीवनकाल के दौरान आश्रित को वार्षिकी/एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति देकर विकलांग व्यक्तियों के लिए कर राहत दी गई है."

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