करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ... - Latest Tweet by PBNS Hindi

The latest Tweet by PBNS Hindi states, 'करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी प्रतिक्रिया का सामना किए सूचित कर सकते हैं।@FinMinIndia @IncomeTaxIndia'

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