बिहार कैबिनेट के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2,000 रुपये से अधिकतम 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा. अगर वो व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसे 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा.

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