Morbi Bridge Crash: गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ओरेवा कंपनी को मृतक के परिवार को 10-10 लाख देने का दिया आदेश

'गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के MD जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है

पिछले साल अक्टूबर में हुए मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात HC ने आज बड़ा आदेश दिया. कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के MD जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

पटेल के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्हें पुल की मरम्मत करके एक साल बाद जनता के लिए इसे खोलना था, जल्दी पैसा कमाने के लिए, उन्होंने छह महीने के भीतर बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पुल को खोल दिया

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