दिल्ली: ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना संशोधित किया गया है। लाउडस्पीकर/पीए सिस्टम के शोर के लिए ₹10,000, 1000 केवीए से अधिक के डीजी सेट द्वारा उत्पन्न शोर के लिए ₹1 लाख और ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए ₹50,000 के जुर्माने के साथ ही उपकरण भी जब्त होंगे। pic.twitter.com/UJ3bAgnSY7— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) July 10, 2021
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